पीएम किसान पेंशन योजना
प्रधानमंत्री किसान मानधन (Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana)PMKMY के तहत 5 करोड़ किसानों को 60 साल की आयु पूरा होने के बाद 3000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे।
- किसान की मौत होने की स्थिति में पत्नी को मूल पेंशन की 50 फीसदी (1,500) रकम मिलती रहेगी।
- इस योजना में जितना प्रीमियम (Premium) किसान देगा, सरकार भी उतनी ही राशि देगी।
- किसान बीच में योजना छोड़ना चाहता है तो जमा राशि और ब्याज (Interest Rates) उसे मिल जाएगा।
प्रधानमंत्री किसान मानधन (पात्रता)
- आवेदनकर्ता भारत का स्थाई नागरिक हो.
- आवेदक कृषि कार्य में लगा हो.
- यह पेंशन स्कीम देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए होगी.
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
कैसे जुड़ें योजना से
PMKMY के लिए किसान कॉल सेंटर्स -1800-180-1551 पर फोन कर जानकारी ले सकते है।
इसके अलावा Sonik Digital-CSC (सामान्य सेवा केंद्र ) Lalganj ,chandi में संपर्क कर सकते है। Location- https://goo.gl/maps/Pn1Vkx9arM92
PMKMY के लिए डॉक्युमेंट:
👇👇👇👇
- आधार कार्ड
- सेविंग खाता/जनधन खाता
- मोबाइल नंबर
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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में सदस्य का मासिक योगदान लिस्ट
Pradhan Mantri Kisan Mandhan(PM-KMY )
SONIK DIGITAL-COMMON SERVICES CENTERS (CSC)
MOB: 8210103041 / 9122242856